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दो पहिया सड़क एम्बुलेंस के लिए नियामक ढांचा प्रस्तावित

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया सड़क एम्बुलेंस के लिए नियामक ढांचा स्थापित करने हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन प्रस्तावित करते हुए मसौदा अधिसूचना जारी की है। वर्तमान में इन वाहनों को अलग श्रेणी के रूप में विनियमित नहीं किया गया है, इसलिए मंत्रालय एआईएस-209 (भाग 1):2026 मानक अपनाकर इन्हें एल2 श्रेणी के वाहन के रूप में परिभाषित करना चाहता है, जिसमें स्थिरता, ब्रेकिंग, रोगी लोडिंग और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं शामिल होंगी। इससे ग्रामीण, दूरदराज व पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवा पहुंचाना आसान होगा। मसौदे पर टिप्पणियां अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर मांगी गई हैं, जिसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

स्रोत: PIB Press Releases — https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2293717

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