आरकॉम ने अदालत से कर्जदारों के हितों की रक्षा करने की अपील की

ऋण बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने आज कहा कि उसने अपने कर्जदारों के हितों की रक्षा के लिए एक याचिका बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल की है। उल्लेखनीय है कि एक मध्यस्थ पंचाट ने कंपनी द्वारा अपनी आस्तियों की बिक्री या स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। आरकॉम ने बीएसई को सूचित किया है कि कंपनी ने कर्जदारों के हितों की रक्षा के लिए बंबई उच्च न्यायालय से गुहार की है।
मध्यस्थ पंचाट ने अंतरिम आदेश में एरिक्सन इंडिया की याचिका पर आरकॉम को अपनी आस्तियों की बिक्री आदि से रोक दिया है। उल्लेखनीय है कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो ने आरकॉम की मोबाइल कारोबार आस्तियों स्पेक्ट्रम, मोबाइल टावर व आप्टिक्ल टावर आदि खरीदने के लिए समझौता किया है।
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